राष्ट्रीय मानव अधिकार अयोग,
नई दिल्ली |
विषय : - उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के सिगरा थाना क्षेत्र मे सम्पति के लिए महिला को जलाने के सन्दर्भ मे !
संलगंक - http://epaper.amarujala.com/svww_zoomart.php?Artname=20121022a_003190014&ileft=-5&itop=73&zoomRatio=182&AN=20121022a_003190014
विदित हो की यह मामला उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद के सिगरा थाना क्षेत्र के निरालानगर मे सम्पति के लिए हुए विवाद था, पीडित महिला पति द्वारा परित्यक्ता है जिनका नाम कुसुम राय है, जो वर्तमान मे कोलकत्ता मे अपने मायके रह कर बच्चे की लालन - पालन कर रही है ! पीडिता की शादी दो दशक पूर्व निरालानगर निवासी मिथिलेश राय से हुई थी ! दोनो से एक पुत्री श्वेता राय उम्र - 17 वर्ष है ! कुछ वर्ष पहले आपसी अनबन के कारण दोनो अलग - अगल रहने लगे ! दूसरी तरफ पति ने पूनम नाम की महिला से शादी कर रहने लगे जिससे दो बच्चे है !
विवाद होने के बाद बक्सर (बिहार)स्थित मकान का किराया से पीडिता कुसुम गुजारा करती थी ! तभी ससुराल पक्ष के लोंगो ने वहा मकान गुप्त ढंग से बेच ढाले, इसी सन्दर्भ मे वहा रविवार की सुबह वह ससुराल पहुंची, जहा कहासुनी होने के बाद पीडिता को जलाने की कोशिश की गयी !
दूसरी तरफ सम्भावित दोषियो ने आरोप लगाये है की पीडिता खुद मिट्टी का तेल छिडककर आग लगाने की कोशिश की है ! जो सरासर तथ्यहीन और बेबुनियाद प्रतीत होती है, क्योकि पीडिता वहा रहती नही है, घर के बाहर से कोई अन्य लोंग उन्हे तेल उपलब्ध नही कराया और घर के लोंग तेल दे नही सकते की मेरे घर के सामने जल मरो !
यह घटना षड्यंत्र के तहत सम्पति से बेदखल कर मुक्ति पाने की साजिश प्रतीत होती है !
अत: आपसे अनुरोध है की मामले मे त्वरित हस्तक्षेप कर पीडिता की जान - माल की सुरक्षा और हक़ दिलवाने तथा मामले मे कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे !
भवदीय
(डा0 लेनिन)
महासचिव,
मानवाधिकार जन निगरानी समिति,
सा 4/2ए., दौलतपुर, वाराणसी,
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