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Date: 2017-07-19 16:09 GMT+05:30
Subject: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सिगरा थानान्तर्गत हुये बवाल में पुलिस द्वारा बवाल कई सुचना देने वाले सख्स और उसके बड़े भाई जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, को ही अभियुक्त बनाए जाने के सन्दर्भ में
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Subject: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सिगरा थानान्तर्गत हुये बवाल में पुलिस द्वारा बवाल कई सुचना देने वाले सख्स और उसके बड़े भाई जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, को ही अभियुक्त बनाए जाने के सन्दर्भ में
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सेवा में, 19 जुलाई, 2017
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली |
विषय : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सिगरा थानान्तर्गत हुये बवाल में पुलिस द्वारा बवाल कई सुचना देने वाले सख्स और उसके बड़े भाई जो मानवाधिकार कार्यकर्ता है, को ही अभियुक्त बनाए जाने के सन्दर्भ में |
महोदय,
आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ 16 जुलाई, 2017 को वाराणसी के सिगरा थानान्तर्गत मस्जिद सोठा बासठ पुरानी मस्जिद पर अफवाह फ़ैलाने के बाद हुई दो पक्षों में झड़प में पुलिस ने जानबूझ कर सूचना देने वाले व्यक्ति महताब को ही जान बूझ कर आरोपी और मुख्य अभियुक्तों में से एक बना दिया है | जबकि महताब ने अपने मोबाईल नंबर 8317060693 से एसओ सिगरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी और 2 बार 100 नंबर पर फोन कर खुद इस होने वाली अनहोनी घटना कई जानकारी दी | लेकिन पुलिस ने उसे मुख्य आरोपी बनाकर नामजद कर दिया | जबकि इस पुरे घटना में महताब वहां उपद्रव करने वालो में नहीं था इसकी पुष्टि सीसी टीवी फुटेज की जाँच कर कराई जा सकती है |
इसके साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि महताब के बड़े भाई इदरीश जिनका नाम भी मुख्य अभियुक्त के रूप में पुलिस ने डाला है वो एक सामाजिक व्यक्ति है और उस दिन सायं 7 बजे से 12 बजे तक एक शादी में थे जिसे पुष्टि वहां पर मौजूद अन्य मानिंद लोगो की गवाही लेने पर हो सकती है | विदित हो की ये वही इदरीश अंसारी है जो 16 जून, 2016 को सिगरा थाना अंतर्गत लल्लापुरा क्षेत्र में अवैध सिलेंडर फटने के बाद लोगो को बचाने में खुद को झुलसा दिया और सैकड़ो लोगो की जान बचाई | इसकी पुष्टि जिला प्रशासन से की जा सकती है |
इसके बावजूद भी पुलिस ने आफताब और इदरीश को मुख्य आरोपी के रूप में नामजद किया है | पुलिस ने ये किसी सबूत के आधार पर किया है या इसमें कोंई और साजिश है इसकी जांच अति आवश्यक है |
इसके साथ ही आपको यह भी अवगत कराना चाहते है कि इस घटना में अधिवक्ता महेंद्र सिंह मिंटू की तरफ से एक मुकदमा संख्या 481/17 धारा 147,148,323,504, 506, 436, 427, 395 के तहत डा0 ख्वाजा, सज्जाद, खुर्शीद, राजू, रिंकू, सरफराज, बबलू, मुख़्तार, मुंशी, तौफीक और 200-300 अज्ञात के खिलाफ सिगरा थाने में दर्ज कराया |
विदित हो की इसी केस में एक और मुकदमा संख्या 482/17 धारा 145, 148, 353, 332, 336, 341, 153 A, 427, और 7 CL act के तहत खुर्शीद, मेहताब, इदरीस, बाबू और 100-150 अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया |
इसमें सबसे चौकाने वाला तथ्य यह भी है की जिस महेंद्र सिंह मिंटू ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है उस घटना का जिम्मेदार वो भी है उसी के कारण यह घटना घटी | इसके बावजूद भी उसके ऊपर एक भी मुकदमा दर्ज नहीं किया गया |
जिस महताब ने पुलिस के आला अधिकारियो को इस घटना के होने के अंदेशा पर सूचना दी और एक बड़ा बवाल होने से बच गया पुलिस ने उसके इस काम के लिए पुरस्कृत करने के बजे उल्टे साजिशन उसे ही आरोपी बना दिया |
आपको यह भी अवगत कराना है कि पुलिस ने दिनांक 18 जुलाई, 2017 को रात में 1:30 मिनट पर महताब और इदरीश के मकान नंबर सी 15/249 लल्लापुरा, थाना सिगरा, वाराणसी के घर में घुसकर दरवाजा तोड़कर घर में महिलाओ और बच्चो से गाली गलौज कर रही थी |
इसके साथ ही मकान नंबर सी 13/280 सी-2 लहंगपुरा, औरंगाबाद, वाराणसी में रात 2:00 बजे मकान में घुसकर जबरदस्ती इदरीश और महताब के छोटे भाई मोहम्मद सईद को उठा ले गई और अभी तक थाने पर ही बैठाई है | जबकि मोहम्मद सईद का इस घटना से कोंई लेना देना नहीं है ना ही मुक़दमे में नाम दर्ज है |
इसके साथ ही आपको यह भी अवगत कराना चाहता हूँ कि दिनांक 19 नवम्बर, 2016 को रात्रि लगभग 10:30 बजे सिगरा थाना, लल्लापुरा चौकी और सोनिया चौकी की पुलिस फ़ोर्स लगभग 20 से 25 की संख्या में पीड़ित के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगे और धक्का देकर दरवाजा खोल दिया और अन्दर आकर तलाशी लेने लगे और पीड़ित के छोटे भाईयो सईद और महताब को पकड़ने के लिए पूछ रहे थे | उस समय पीड़ित के दोनों भाई अपने किसी रिश्तेदारी में गए हुए थे इसलिए मौके पर नहीं थे | जब पुलिस ने उन दोनों को नहीं पाया तो पीड़ित के घर का सामान अस्त व्यस्त कर गाली देते हुए जाते जाते यह धमकी देकर गए कि फिर से आयेगे | जिससे पीड़ित बहुत डर गया और साथ ही पूरे मोहल्ले के समक्ष पीड़ित को पुलिस वालो ने बेज्जत किया | जिसकी शिकायत इदरीश ने माननीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कई थी साथ ही सीजेएम के न्यायलय में भी पुलिस के इस कृत्य कई शिकायत कई थी | जिसके बाद सिगरा थाने के एसओ ने यह लिखित रिपोर्ट दिया था कि इदरीश के भाई महताब और सईद के खिलाफ कोंई भी मुकदमा थाने में कभी भी पंजीकृत नहीं हुआ है |
कही इसी रंजिशवश ही तो सिगरा पुलिस ने इदरीश और महताब को नामजद किया और उनके छोटे भाई सईद को घर से उठा ले गयी | इसकी सघन जांच कई आवश्यकता है |
अतः आपसे निवेदन है की कृपया इस मामले को संज्ञान में लेते हुये पुलिस द्वारा किये गए इस षडयंत्र कई उच्च स्तरीय जांच कराने कई कृपा करे और निर्दोष लोगो के खिलाफ अविलम्ब मुकदमा वापस लिया जाय और इस केस में अन्य दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही कई जाय |
संलग्नक :
1. महताब द्वारा 100 नंबर पर किये गए काल की रिकार्डिंग |
2. महताब द्वारा सीओ सिगरा के नंबर पर किये गए काल की रिकार्डिंग |
3. महताब द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के नंबर पर किये गए काल की रिकार्डिंग |
4. सीजेएम न्यायलय में इदरीश द्वारा दिए गए शिकायत पात्र कई प्रति |
5. सिगरा एसओ द्वारा दी गयी रिपोर्ट कई प्रति
भवदीय
डा0 लेनिन रघुवंशी
सीईओ
मानवाधिकार जाननिगरानी समिति
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी
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