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From: PVCHR ED <pvchr.india@gmail.com>
Date: 2012/8/19
Subject: अनुसूचित जाति के सदस्य मुसहर परिवारों को उनके पुस्तैनी जमीन से कालोनाइजर द्वारा उजाड़ दिये जाने की घटना में लोहता थाना द्वारा कानूनी कार्यवाही न किये जाने के संदर्भ में।
To: chairnhrc@nic.in
From: PVCHR ED <pvchr.india@gmail.com>
Date: 2012/8/19
Subject: अनुसूचित जाति के सदस्य मुसहर परिवारों को उनके पुस्तैनी जमीन से कालोनाइजर द्वारा उजाड़ दिये जाने की घटना में लोहता थाना द्वारा कानूनी कार्यवाही न किये जाने के संदर्भ में।
To: chairnhrc@nic.in
18 अगस्त, 2012
सेवा में,
Chairperson,
NHRC,
New Delhi
विषय: अनुसूचित जाति के सदस्य मुसहर परिवारों को उनके पुस्तैनी जमीन से कालोनाइजर द्वारा उजाड़ दिये जाने की घटना में लोहता थाना द्वारा कानूनी कार्यवाही न किये जाने के संदर्भ में।
महोदय,
विदित हो कि 16 अगस्त, 2012 को उत्तर प्रदेश, वाराणसी जिले के लोहता क्षेत्र के भट्ठी गाँव में वर्षो से बसे मुसहर परिवारों (अनुसूचित जाति) को क्षेत्र के कालोनाइजर द्वारा बुरी तरह मारपीट करके उनकी घर (झोपडि़याँ) फूलचंद, सुरेन्द्र, पप्पू, रमेश, सनी, लालजी मुसहर आदि का उजाड़ दी गयी एवं उनके घर के सामान तहस-नहस कर दिया गया।
घटना की सूचना जब मुसहर परिवारों द्वारा लोहता थाने में दी गयी तब भी थाना द्वारा कोई F.I.R. दर्ज न कर मुसहर परिवारों को वापस लौटा दिया गया।
वापस अपने निवास स्थान पर आने पर मुसहर परिवारों द्वारा अपने झोपडि़यों को रहने योग्य बनाने की शुरूआत की, इतने में लोहता थाना के पुलिसकर्मी घटनास्थल पर आकर उन्हें झोपड़ी लगाने से रोकने लगे और मुसहर महिलाओं से पुरूष पुलिस कर्मियों द्वारा हाथापाई कर उनके निवास स्थान से भगा दिया, जिसके बाद पीडि़ता राजकुमारी मुख्यमंत्री महोदय से लखनऊ जाकर शिकायत करने की बात कहकर लोहता रेलवे स्टेशन आकर पैसेन्जर गाड़ी का इंतजार करने लगी।
रात करीब दो बजे कालोनाइजर एवं उनके कई साथी लोहता रेलवे स्टेशन पर आकर चाकू दिखाकर जबरी ABC किया और बोटी-बोटी काटकर फेंक देने की धमकी दी।
घटना के बाद पीडि़ता ने 100 पर फोनकर पूरी बात बतायी, किन्तु पीडि़ता को सहायता नही मिली। तब दिन में 10 बजे जिलाधिकारी, वाराणसी से मिलकर शिकायत कर एवं मेडिकल जाँच एवं F.I.R. लिखाने की प्रार्थना की जिस पर जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) वाराणसी को निर्देशित किया गया।
पुनः वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा (SPRA) पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देश दिया गया, किन्तु अभी तक न तो पीडि़ता का मेडिकल हुआ ना ही आरोपियों पर F.I.R. दर्ज की गयी।
अतः निवेदन है कि घटना को संज्ञान में लेकर दोषी पुलिस कर्मियों एवं कालोनाइजर पर SC/ST Act एवं D.K. Basu Guideline के अनुसार मुसहर परिवारों को पुर्नवासित करते हुए गुआवजा दिया जाए।
भवदीया
(श्रुति)
मैनेजिंग ट्रस्टी
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