Tuesday, June 19, 2012

मूक बधिर 11 वर्षीय बालिका के गैंग रेप की घटना में कानूनी कार्यवाही एवं पंचायत द्वारा किये गये गलत फैसले के विरूद्ध कार्यवाही के सन्दर्भ में।



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From: PVCHR <pvchr@rediffmail.com>
Date: 2012/6/16
Subject: मूक बधिर 11 वर्षीय बालिका के गैंग रेप की घटना में कानूनी कार्यवाही एवं पंचायत द्वारा किये गये गलत फैसले के विरूद्ध कार्यवाही के सन्दर्भ में।
To: complaints.ncpcr@gmail.com
Cc: lenin@pvchr.asia, pvchr.india@gmail.com


16 जून, 2012
सेवा में,
श्री योगेश दूबे,
सदस्‍य,
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
नई दिल्‍ली।

विषय: मूक बधिर 11 वर्षीय बालिका के गैंग रेप की घटना में कानूनी कार्यवाही एवं पंचायत द्वारा किये गये गलत फैसले के विरूद्ध कार्यवाही के सन्दर्भ में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले की 11 वर्षीय मूक बधिर बालिका से गैंग रेप की घटना प्रकाश में आयी है, किन्तु अभी तक एफ.आई. आर. दर्ज नहीं कराया जा सका है। घटना की खबर आने पर पंचायत द्वारा लड़की के पिता को लड़की की बदनामी का डर दिखाकर एफ0आई0आर0 कराने से रोक दिया और 21,000/- (इक्‍कीस हजार रूपये) की राशि आरोपी लड़के के परिवार वालो द्वारा पीडि़त बालिका के पिता को देने का फैसला सुना दिया है। दूसरी तरफ पीडि़त लड़की की हालत नाजुक बनी है।

कृपया घटना को संज्ञान में लेकर उत्‍तर प्रदेश इलाहाबाद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को निर्देश देकर कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय।

संलग्‍नक :-
1.अख़बार की कटिंग।

भवदीया


(श्रुति)
मैनेजिंग ट्रस्टी





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Rape of a child

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