अति महत्वपूर्ण
सेवा में, 23 जनवरी, 2015
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली |
विषय : उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नाबालिग बंधक बच्ची को पुलिस द्वारा मौके से मुक्त कराने के बावजूद मालिक के खिलाफ पुलिस द्वारा बाल श्रम अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन क़ानून 1976 के तहत FIR दर्ज न करने के सम्बन्ध में |
महोदय,
आपका ध्यान दैनिक समाचार पत्र "हिन्दुस्तान" के इस खबर "प्रेस मालिक के घर से छुड़ाई बंधक बच्ची" की ओर कराना चाहता हूँ |
आपको यह अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के थाना प्रेमनगर अन्तर्गत निवासी सुहैब तथा जैनब ने अपने घर में एक लगभग 9 वर्षीय बच्ची नाज़िया पुत्री ताज मोहम्मद निवासी अंगूरीटांडा, रामगंगा, बरेली को बंधुआ बनाकर घर का काम करवाते थे | उस बच्ची को न तो ठीक से खाना दिया जाता है और न ही उसे किसी से मिलने या बाहर जाने की आजादी है और न ही वह पढ़ने जाती है |
इसकी सूचना एसडीएम सदर, बरेली को भी दिया गया और पुलिस द्वारा रेस्क्यू करके उस नाबालिग बच्ची को मौके से काम करते समय मुक्त कराया है | पुलिस ने बच्ची को मौके से मुक्त कराकर उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करके उसका मेडिकल परीक्षण कराकर बाल संरक्षण गृह में भेज दिया | परन्तु उन मालिको के खिलाफ कोइ भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया |
अतः आपसे निवेदन है कि कृपया इस मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस को निर्देशित करे की दोषी मालिक के खिलाफ बाल श्रम अधिनियम, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन क़ानून 1976 के तहत FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायोचित कार्यवाही की जाय | साथ ही बच्ची का पुनर्वासन किया जाय और उसे मुक्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाय | साथ ही बच्ची के परिवार को सरकारी योजनाओ से जोड़ा जाय | साथ ही भारत सरकार पुलिस सुधार को लागू करते हुए यातना विरोधी क़ानून को अविलम्ब पारित करवाया जाय |
भवदीय
डा0 लेनिन रघुवंशी
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी
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