सेवा में, 11 अप्रैल, 2016
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली |
विषय : नियमताबाद में पुलिस द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी डी0के बसु गाईड लाइन का उल्लंघन करने के सन्दर्भ में |
महोदय,
आपका ध्यान दैनिक समाचार पत्र "जन्संदेश टाइम्स" में छपी खबर "दलित लडकी पाँच दिन से थाने में, ताक पर नियम" की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ | जिसमे प्रकाशित खबर के अनुसार पुलिस ने नाबालिग लड़की को बरामद करने के पश्चात् 5 मार्च, 2016 से थाने में ही रखा है उसे न तो सी.डब्लू.सी. को सुचना दी है और न ही लडकी का मेडिकल ही करवाया है |
अतः आपसे अनुरोध है कि कि कृपया इस खबर को संज्ञान में लेते हुए न्यायोचित कार्यवाही हेतु निर्देशित कर पीडित के परिवार को मुआवजा दिलाने की कृपा करे साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के |
संलग्नक :
1. दैनिक समाचार पत्र "जन्संदेश टाइम्स" की खबर की प्रति |
भवदीय
डा0 लेनिन रघुवंशी
महासचिव
मानवाधिकार जननिगरानी समिति
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी
Website: www.pvchr.asia
Blog: www.pvchr.net, www.testimonialtherapy.org
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