सेवा में, 8 जुलाई, 2017
श्रीमान अध्यक्ष महोदय,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग,
नई दिल्ली |
विषय : उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के मानवाधिकार कार्यकर्ता को आम जन की पैरवी करने के कारण आईसीडीएस विभाग की नियुक्त बडागांव की आँगनवाडी कार्यकत्रियो को विभाग से फटकार सुनने के कारण मानवाधिकार कार्यकर्ता के खिलाफ झूठी शिकायत करने व फर्जी केस में फ़साने की धमकी देने के सन्दर्भ में |
महोदय,
आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ कि मानवाधिकार जननिगरानी समिति/जनमित्र न्यास एक गैर सरकारी संगठन है जो आमजन के स्वास्थ्य, शिक्षा और मानवाधिकार के मूल्यों को स्थापित करने हेतु पिछले 20 वर्षो से भारत के कई राज्यों सहित उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलो के साथ ही साथ वाराणसी के सभी ब्लाको में काम करती है | जिसके तहत सभी ब्लाको में संस्था के कार्यकर्ता नियुक्त है उसी प्रकार मंगला प्रसाद, पुत्र स्व. भूखनाथ, निवासी मौजा ग्राम-अहिरानी, ग्राम पंचायत-नथईपुर, विकास खंड-बड़ागांव, थाना-फूलपुर, जनपद-वाराणसी को बडागांव व पिंडरा ब्लाक के ग्राम पंचायत बेलवॉ, लखमीपुर, कुआर, हमीरापुर, असवारी अनेई, खरावन, बड़ागांव, पिंडरा, रमईपट्टी, दल्लीपुर में माताओं एवं बच्चों की बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तथा बच्चो के कुपोषण की दर में कमी करने हेतु उन्हें नियुक्त किया गया है | जिसमे उनके द्वारा आमजनों को सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के विषय में जागरूक करना और संसाधनों तक उनकी पहुँच सुनिश्चित कराने का कार्य करते है |
इसी काम के सम्बन्ध में मंगला प्रसाद गाँवों की महिलाओ व बच्चो को स्वास्थ्य के प्रति संवेदित करने के साथ ही साथ आंगनवाडी केन्द्रों में मिलाने वाली सुविधाओ, आशा कार्यकर्ती, ए.एन.एम के कार्यो के विषय में भी जागरूक करते है | इसके साथ ही इन सभी से मिलकर इनके काम में सहयोग भी करते है जैसे टीकाकरण के लिए इत्यादि |
इसके साथ ही जिन केन्द्रों पर लापरवाही दिखाई देती है उन केन्द्रों के कार्यकर्ताओं से बात चीत करते है और उसकी पैरवी भी उच्च अधिकारियो से करते है | जो कि इन कर्यकर्तियो को बिलकुल भी पसंद नहीं है |
इसी क्रम में उपरोक्त ग्राम पंचायत के परियोजना की आंगनवाड़ी केंद्र में मातृ समिति गठन हेतु शासन से शासनादेश आया था । जिस संदर्भ में उपरोक्त ग्राम पंचायत के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं मुख्य सेविका से मिलकर मातृ समिति के गठन के लिए बात रखा तो उपरोक्त कर्मचारी द्वारा मातृ समिति गठन कराने की जानकारी से अनभिज्ञ बताया । इस संदर्भ में समेकित बाल विकास परियोजना अधिकारी बड़ागांव से मिले तो उन्होंने भी अपने आपको मात्री समिति गठन से अनभिज्ञ बताया ।
जिस संदर्भ में मुख्य विकास अधिकारी वाराणसी महोदय से मिलाकर बात चीत किये तो उन्होंने अविलंब 30 जून तक मात्री समिति का गठन करने का आदेश दिया | जिस संदर्भ में सीडीपीओ बड़ागांव से बातचीत किया तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि हम गठन करा लेंगे तुमसे क्या मतलब जिस संदर्भ में डीपीओ वाराणसी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि मैं वाराणसी जनपद के सभी सीडीपीओ को सूचित कर दिया हूं कि मिल-जुलकर बातचीत कर मातृ समिति का गठन करें |
इस संदर्भ में पुनः प्रभारी सीडीपीओ बड़ागांव मीरा देवी से बातचीत किया तो उन्होंने कहा मैं गठन करा लूंगी । उपरोक्त कार्यों में आगनवाड़ी कार्यकर्ती मुख्य सेविका, सीडीपीओ, को लापरवाही के कारण विभाग से डॉट भी पड़ रहा था । जिससे नाराज होकर प्रभारी समेकित बाल विकास परियोजना अधिकारी बड़ागांव मीरा देवी के सह पर उपरोक्त विकास खण्ड बड़ागांव की सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा मिथ्या आरोप लगाया गया कि मंगला प्रसाद राजभर द्वारा आगनवाड़ी केंद्र का जाँच कर कमियॉ निकाल कर शोषण, उत्पीड़न व धन उगाही किया जाता है । जिसपर झूठा आरोप लगाकर 26 जून 2017 को जिलाधिकारी वाराणसी महोदय को कार्यालय वाराणसी में प्रार्थना पत्र दिया गया जो प्रार्थना पत्र हस्तनान्तरित होते हुये प्रभारी पुलिस चौकी कठिराव थाना फूलपुर जनपद वाराणसी को कार्यवाही करने हेतू मिला |
जिसपर प्रभारी पुलिस चौकी कठिराव महोदय 4 जून 2017 को मंगला को बुलाये जिसपर सुबह में भी उनके साथ पुलिस चौकी कठिराव के साथ पहुची जहाँ पर प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोप का जानकारी मिला जो आरोप सरासर गलत एवं निराधार था । जिसपर प्रभारी पुलिस चौकी कठिराव महोदय द्वारा शिकायतकर्ता आगनवाड़ी से फोन पर बात की तो उन्होंने आने में असमर्थता जताते हुए अपनी व्यस्तता बतायी । जिसके बाद उपरोक्त आरोप का साक्ष्य सुबह 5 जून 2017 को लेकर पुलिस चौकी कठिराव पहुँचा जिसके बाद प्रभारी पुलिस चौकी कठिराव महोदय द्वारा शिकायत कर्ता आगनवाड़ी से फोन पर बात की तो उन्होंने आने में असमर्थता जताते हुए अपनी व्यस्तता बतायी । 06 जून 2017 को सुबह प्रभारी पुलिस चौकी कठिराव महोदय हमे फोन कर बुलाये कि शिकायतकर्ता आगनवाड़ी कार्यकर्ती पुलिस चौकी कठिराव में आयी है आइये आमने-सामने बात हो कि क्या बात है पहुँचने के बाद प्रभारी पुलिस चौकी कठिराव महोदय द्वारा शिकायतकर्ता आगनवाड़ी कार्यकर्ती से बयान लिया गया ।
उपरोक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती में से ज्यादातर आंगनबाड़ी कार्यकर्ती ने पहली बार हम प्रार्थी को देखा वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार यह आरोप लगाया जा रहा था कि पोषण मैपिंग करते समय वजन मशीन से बच्चों को यह वजन करते हैं वह मशीन हम सभी कार्यकर्ताओं के वजन मशीन से भिन्न है इसके बाद जो बच्चा उसमें से कुपोषित निकलता है उसका यह तुरंत कहीं ना कहीं शिकायत कर देते हैं जिस पर हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं पर दबाव पढ़ने लगता है कमियां मिलने पर कार्यकर्ती के अधिकारियों द्वारा डाटा फटकारा जाता है । यही आरोप उपरोक्त उपस्थित सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा लगाया जा रहा था जिसके बाद प्रभारी पुलिस चौकी कठिराव थाना फूलपुर वाराणसी महोदय द्वारा हम प्रार्थी को वापस घर जाने के लिए बोल दिया गया कि जो भी कार्यवाही होगा उसको हम विवेचना लगाकर जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट कर देंगे जिसके बाद हम वापस पुलिस चौकी से चले गए । जिसके बाद उपरोक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 9451845157, 9792501257 नम्बर से मंगला को फोन कर सीडीपीओ कार्यालय बड़ागांव वाराणसी में बुलाया जा रहा था और कहां जा रहा था कि जो आपने प्रार्थना पत्र दिया है उस प्रार्थना पत्र के संदर्भ में हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मन माफ़ित हस्ताक्षरित रिपोर्ट दीजिये ।
लेकिन मंगला ने ऐसा करने से मना कर दिया तो उपरोक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा तरह-तरह का झूठा आरोप लगाकर थाना फूलपुर में मंगला के खिलाफ केस करने की धमकियां देने लगी ।
अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए इस पूरे प्रकरण की जांच कराते हुए झूठे आरोप लगाने वाली दोषी कार्यकर्तियो के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे |
भवदीया
श्रुति नागवंशी
मैनेजिंग ट्रस्टी
मानवाधिकार जननिगरानी समिति
सा 4/2 ए दौलतपुर, वाराणसी
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